नई दिल्ली. 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए दामिनी गैंगरेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश सिंह और विनय शर्मा ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे गुरुवार को खारिज कर दिया गया।
दूसरी तरफ, कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषियों के वकील ने कहा कि अब वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा, 'हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हाईकोर्ट ने दबाव में यह फैसला दिया है। जब निचली अदालत में फैसला आया था तब भी विधानसभा चुनाव होने थे और अब लोकसभा चुनाव होने हैं।'
उधर, हाई कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने संतोष जताया और कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से इसी फैसले की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को पूरा न्याय तभी मिलेगा, जब दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। वहीं, पीडि़ता के पिता
ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा है। आशा है कि यह फैसला इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों के बीच डर पैदा करने का काम करेगा।
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