37 करोड़, 70 लाख रुपये
निकासी के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई तीस अक्टूबर तक के
लिए स्थगित कर दी गयी। उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत पर
भी
फैसला होने की संभावना है, जबकि बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री
जगन्नाथ मिश्र को खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपबन्धिक जमानत दे
दी गयी।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ में आज चारा घोटाले के इस मामले में लालू की अपील और जमानत याचिका पर बहस प्रारंभ हुई और उनके अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने अपना पक्ष रखा, जिसका जवाब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देना है और इसके लिए न्यायालय ने 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। इस मामले में दूसरे अभियुक्त मिश्र को न्यायालय ने आज खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपबन्धिक जमानत दे दी। मिश्र निचली अदालत से सजा घोषित होने के बाद लगातार अस्पताल में भर्ती हैं। एक अन्य अभियुक्त आर के राणा को न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी और साथ ही चारा घोटाले के विभिन्न अन्य मामलों में आज न्यायालय ने कुल ऐसे 16 लोगों को जमानत दे दी, जिन्होंने इस मामले में तय सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही काट ली है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ में आज चारा घोटाले के इस मामले में लालू की अपील और जमानत याचिका पर बहस प्रारंभ हुई और उनके अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने अपना पक्ष रखा, जिसका जवाब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देना है और इसके लिए न्यायालय ने 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। इस मामले में दूसरे अभियुक्त मिश्र को न्यायालय ने आज खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपबन्धिक जमानत दे दी। मिश्र निचली अदालत से सजा घोषित होने के बाद लगातार अस्पताल में भर्ती हैं। एक अन्य अभियुक्त आर के राणा को न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी और साथ ही चारा घोटाले के विभिन्न अन्य मामलों में आज न्यायालय ने कुल ऐसे 16 लोगों को जमानत दे दी, जिन्होंने इस मामले में तय सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही काट ली है।
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