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मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक शख्स ने एक महिला के घर में
घुसकर तेजाब फेंक दिया। महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। इस हमले में
पीडिता के घर के तीन लोग
भी जख्मी हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद
आरोपी योगेंद्र फरार हो गया। मामला प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक पोरसा थाना क्षेत्र की रुबी गुप्ता का
योगेंद्र नामक युवक से प्रेम-प्रसंग था, लेकिन घरवालों ने रुबी की शादी
किसी और से कर दी। इस बात को लेकर योगेंद्र नाराज था। रुबी पिछले दिनों ही
मायके आई थी। आरोप है कि योगेंद्र ने रविवार की सुबह घर में घुसकर सो रही
रुबी और अन्य परिजनों पर तेजाब फेंक दिया। रुबी को गंभीर हालत में अस्पताल
ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। उसकी दादी और दो भाई बुरी तरह झुलस
गए है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी योगेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज
कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश में तेज़ाब बेचने
और खरीदने से जुड़े सभी नियम-कायदे लागू कर दिए। अदालत ने कहा कि यदि बिना
पहचान-पत्र देखे तेज़ाब बिका तो पॉइज़न एक्ट 1919 के तहत केस चलेगा। सजा
होगी। अब खुले बाजार में वही तेज़ाब बेचा जाएगा, जो त्वचा पर बेअसर हो।
जस्टिस आरएम लोढ़ा और जस्टिस फकीर मोहमद की बेंच ने राज्य सरकारों को
आदेश दिया कि वे तेज़ाब हमलों को गैर-जमानती अपराध बनाएं। कोर्ट ने
सरकारों को तीन महीने के भीतर इस बारे में पॉलिसी लाने के निर्देश दिए।
याचिका पर अगली सुनवाई चार महीने बाद होगी, जब राज्य सरकारें तेज़ाब पर
नियंत्रण और पीडि़तों के पुनर्वास को लेकर पूरी नीति लेकर कोर्ट पहुंचेंगी।
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