सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र
सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि
संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून का उल्लंघन क
रने के लिए दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तब नोटिस जारी किया, जब याचिकाकर्ता एम.एल.शर्मा ने तर्क दिया कि कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला नहीं हो सकता। इस पर न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते के आरंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मंत्री का आदेश न मानने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया था। दो पुलिसकर्मियों के छुट्टी पर भेजे जाने के बाद ही उनका धरना खत्म हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तब नोटिस जारी किया, जब याचिकाकर्ता एम.एल.शर्मा ने तर्क दिया कि कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून तोड़ने वाला नहीं हो सकता। इस पर न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हफ्ते के आरंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके मंत्री का आदेश न मानने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया था। दो पुलिसकर्मियों के छुट्टी पर भेजे जाने के बाद ही उनका धरना खत्म हुआ।
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