वीरभद्र जेटली |
मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने शिमला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना धड़वाल की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ तथा भाजपा के दो अन्य नेताओं सांसद अनुराग ठाकुर तथा अरुण धूमल के खिलाफ मानहानि के तीन मुकदमे दायर किए हैं। मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवायी के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाते हुए 79 वर्षीय वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब धूमल ने उन पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर धूमल और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें थीं। लेकिन उन्होंने धूमल द्वारा शुरू की गई राजनीतिक बदले की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया और भाजपा नेताओं के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश को दूसरा पंजाब या तमिलनाडु नहीं बनाना चाहते थे।
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