Sunday 9 February 2014

श्रम मंत्रालय ने EPFO से अपने अंशधारकों को स्थायी पीएफ खाता संख्या देने को कहा

ईपीएफओश्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से समयबद्ध तरीके से अपने 5 करोड़ अंशधारकों को स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उन्हें रोजगार बदल
ने के बाद भविष्य निधि खाता स्थानांतरित करने की जरूरत न पड़े.
सूत्रों के अनुसार, श्रम सचिव गौरी कुमार ने 5 फरवरी को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की हुई बैठक EPFO को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश दिया. सीबीटी संगठन का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है.
सूत्र ने कहा, 'कुमार ने EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान से बोर्ड की अगली बैठक में इस मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने और यह काम पूरा करने के लिये समयसीमा उपलब्ध कराने को कहा.' हालांकि अगली बैठक की तिथि अभी तय नहीं है.
स्थायी पीएफ (भविष्य निधि) खाता संख्या से निर्माण जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वे ठेकेदारों तथा काम की जगह बार-बार बदलते हैं.
श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार, EPFO को विशिष्ट कर्मचारी संख्या के लिये प्रणाली तैयार करनी है, जो कोर बैंकिंग सेवा की तर्ज पर सुविधाएं दिलाने में मददगार होगी.
परियोजना से संबद्ध एक अधिकारी ने कहा कि 2014-15 में इस प्रकार की सुविधा देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी EPFO के 12 फील्ड कार्यालयों का डिजिटलीकरण हो चुका है और इसे केंद्रीय सर्वर से जोड़ा जा सकता है. अंशधारकों को स्थायी पीएफ खाता संख्या देने के लिये EPFO को केंद्रीय सर्वर लगाना होगा, जो उसके सभी 123 कार्यालयों से जुड़ेगा.
फिलहाल EPFO अंशधारकों को नौकरी बदलने पर पीएफ खातों को स्थानांतरण के लिये आवेदन देना होता है. उन्हें रोजगार बदलने पर हर बार नया पीएफ खाता संख्या दिया जाता है.

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