Friday 25 April 2014

टूजी मामले में राजा व कनीमोझी के खिलाफ चार्जशीट

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जु़डे़ मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने शुक्रवार को यहां विशेष अदालत में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और 17 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया।
ईडी ने अपने चार्जशीट में द्रमुक प्रमुख एम. करणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, स्वॉन टेलीकॉम प्रा. लि. [एसटीपीएल] के प्रमोटरों- शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयन्का को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि एसटीपीएल के प्रमोटरों ने द्रमुक संचालित कलैग्नार टीवी को कथित तौर पर हेराफेरी से 200 करोड़ रुपए दिए थे।
अंतिम रिपोर्ट में 10 व्यक्तियों तथा नौ कंपनियों के नाम बतौर आरोपी हैं और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून [पीएमएलए] के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजीटेबल्स प्रा. लि. के निदेशकों- आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी तथा कलैग्नार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार भी आरोपी बनाए गए हैं।
मालूम हो कि राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयन्का, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी तथा शरद कुमार के खिलाफ 2जी घोटाले का भी केस चल रहा है, जिसमें सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
30 अप्रैल को संज्ञान पर विचार
विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की अदालत में विशेषष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि एजेंसी ने 'धन के प्रवाह' की जांच में पाया है कि आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाबद 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसे जांच में कलैग्नार टीवी को 200 करो़़ड रपए हेराफेरी के जरिये दिए जाने के सबूत मिले हैं। कलैग्नार टीवी में दयालु अम्मल की 60 फीसद हिस्सेदारी है, जबकि कनिमोझी तथा शरद कुमार, दोनों की बीस-बीस फीसद हिस्सेदारी है। एजेंसी इस मामले में राजा और कनिमोझी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

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