Monday 22 July 2013

अनिल अंबानी गवाही के लिए 26 को अदालत में तलब

Image Loadingरिलायंस एडीएजी चेयरमैन अनिल अंबानी को 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाला मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत के समक्ष सरकारी गवाह के तौर पर 26 जुलाई को पेश होने को सोमवार को सम्मन जारी किया गया।

सीबीआई ने अनिल अंबानी सहित 5 गवाहों की एक सूची अदालत को सोमवार को सौंपी। अदालत के सूत्रों के मुताबिक, विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने इन गवाहों को जारी किए जाने वाले सम्मन पर दस्तखत कर दिए हैं। अनिल अंबानी के अलावा सीबीआई ने अनंत राज इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष (वित्त) योगेश शर्मा को अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए 24 जुलाई को बुलाया है।

आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी देवेंद्र चंदावरकर और केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञ दीपक आर हांडा को गवाई के लिए 25 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। चंदावरकर पहले भी पेश हो चुके हैं। अदालत को सौंपी गई गवाहों की सूची में अनिल अंबानी का बयान 26 जुलाई को दर्ज किए जाने की संभावना है, जबकि सीएफएसएल के एक अन्य विशेषज्ञ विजय वर्मा को भी उसी दिन बुलाया गया है।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने 19 जुलाई को अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी एवं 11 अन्य को इस मामले में गवाह बनाने का सीबीआई का अनुरोध स्वीकार लिया था। इससे पहले, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड ने अंबानी को सरकारी गवाह के तौर पर बुलाने के निचली अदालत के आदेश को सोमवार को ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

सुनवाई अदालत में गवाह के रूप में तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका पर न्यायालय 24 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है। निचली अदालत ने सीबीआई की यह दलील मान ली थी कि अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बयानों से उनके समूह की कंपनियों द्वारा स्वान टेलीकाम में 990 करोड़ रुपये से अधिक के कथित निवेश पर कुछ रोशनी पड़ सकती है।

निचली अदालत ने कहा था कि अनिल अंबानी, टीना अंबानी एवं अन्य 11 को सरकारी गवाह के तौर पर बुलाने की सीबीआई की याचिका मामले की तह तक जाने के लिए आवश्यक है। अदालत ने कहा था कि मुखौटा कंपनियों की स्थापना से जुड़े तथ्यों को साबित करने के लिए अनिल और टीना का बयान जरूरी है क्योंकि पहले के कुछ गवाह इस मामले में असमर्थ रहे हैं।

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